मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १५७ :
१.(बीमा के प्रमाणपत्र के प्रमाणपत्र का अंतरण :
१) जहां व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, ऐसे मोटर यान का स्वामित्त, जिसकी बाबत ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमा पालिसी के साथ अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी ऐसे व्यक्ति, जिसको मोटरयान अंतरित किया जाता है के पक्ष में उसके स्थानांतरण की तारीख से अंतरित की गई समझी जाएगी ।
स्पष्टीकरण :
शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसा समझा गया अंतरण उक्त बीमा प्रमाणपत्र और बीमा पालिसी के अधिकारों और दायित्वों को सम्मिलित करेगा ।
२) अंतरिती, अंतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर विहित प्ररुप में बीमाकर्ता को बीमा प्रमाणपत्र और उसके पक्ष में प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी में अंतरण के तथ्यों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र और बीमा के अंतरण के संबंध में बीमा की पालिसी में आवश्यक परिवर्तन करेगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।