मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १२९ :
१.(सुरक्षात्मक टोप का पहनना :
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी आयु चार वर्ष से अधिक है और जो किसी वर्ग या विवरण की मोटर साइकिल का चालन या उसकी सवारी कर रहा है या उस पर ले जाया जा रहा है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसे मानकों के अनुरुप सुरक्षात्मक सिर के पहनावे को पहनेगा, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए :
परंतु इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो कि सिख है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल का चालन या उस सवारी कर रहा हो, तो पगडी धारण कर रहा है :
परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल का चालन या उस पर सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु की बालकों की सुरक्षा के लिए उपायों का उपबंध कर सकेगी ।
स्पष्टीकरण :
सुरक्षात्मक सिर के पहनावे से ऐसा कोई हेलमेट अभिप्रेत है,-
(a)क) जिससे उसके आकार, सामग्री और संरचना के कारण युक्तियुक्त रुप से यह आशा की जा सकती है कि वह किसी दुर्घटना की दशा में किसी मोटर साइकिल का चालन या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को शारीरिक क्षति से किसी हत तक सुरक्षा प्रदान करेगा ; और
(b)ख) जिसे उसको पहनने वाले व्यक्ति के सिर पर सुरक्षित रुप से, सिर के पहनावे में लगे हुए स्ट्रैप या अन्य बंधकों के द्वारा कस कर बांधा जाता ह ।)
———–
१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४४ द्वारा अंत:स्थापित ।