Mv act 1988 धारा १२२ : यान को खतरनाक स्थिति में छोडना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १२२ :
यान को खतरनाक स्थिति में छोडना :
किसी मोटर यान का भारसाधक व्यक्ति किसी यान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर न तो ऐसी स्थिति में, न ऐसी हालत में और न ऐसी परिस्थितियों में छोडेगा या रहने देगा या छाडने या रहने देने की अनुज्ञा देगा, जिससे सार्वजनिक स्थान या उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों या यात्रियों खतरा, बाधा या असम्यक् असुविधा हो या होने की संभावना हो ।

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