Mv act 1988 धारा ११७ : पार्किंग-स्थल और विराम स्थल :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ११७ :
पार्किंग-स्थल और विराम स्थल :
राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी संबंधित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जहां मोटर यान या तो अनिश्चित या विनिर्दिष्ट समय तक ठहर सकेंगे, तथा वे स्थान अवधारित कर सकेगा जिनमें सार्वजनिक सेवा यान उतने समय से अधिक समय तक ठहर सकेंगे जितना यात्रियों को चढाने और उतारने के लिए आवश्यक है :
१.(परंतु राज्य सरकार या प्राधिकृत प्राधिकरण ऐसे स्थलों का अवधारण करते समय सडक मार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और यातायात के निर्बाध संचलन को पूर्विकता प्रदान करेगा :
परंतु यह और कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम १९८८ के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण भी ऐसे स्थानों को अवधारित कर सकेगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४३ द्वारा परंतुक अंत: स्थापित ।

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