मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १० :
चालन-अनुज्ञप्ति का प्ररूप और अंतर्वस्तु :
१) धारा १८ के अधीन दी गर्स चालन- अनुज्ञप्ति के सिवाय प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति और चालन-अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।
२)यथास्थिति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति में यह भी अभिव्यक्त किया गया होगा कि धारक निम्नलिखित वर्गों में से एक या अधिक वर्ग का मोटर यान चलाने का हकदार है, अर्थात् :-
(a)क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल ;
(b)ख) गियर वाली मोटर साइकिल;
(c)ग) १.(रुपांतरीत यान)
(d)घ) हल्का मोटर यान ;
(e)२.(ड) परिवहन यान ;
(i)झ) रोड-रोलर;
(j)ञ) किसी विनिर्दिष्ट प्रकार का मोटर यान ।
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१. २०१९ का ३२ धारा ६ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ८ द्वारा (१४-११-१९९४ से ) प्रतिस्थापित ।