Mv act 1988 धारा १०६ : यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १०६ :
यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन :
जहां राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाए जा रहे किसी परिवहन यान में पाई गई किसी वस्तु पर उसके स्वामी द्वारा विहित अवधि के अन्दर दावा नहीं किया जाता वहां राज्य परिवहन उपक्रम उस वस्तु को विहित रीति से बेच सकेगा और उसके विक्रय-आगम, उसके स्वामी द्वारा उनकी मांग किए जाने पर, उनमें से विक्रय के आनुषंगिक खर्चे काट कर, उसे दे दिए जाएंगे।

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