मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १०२ :
स्क्रीम का रद्द या उपांतरित किया जाना :
१) यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित उपान्तरण की बाबत-
एक) राज्य परिवहन उपक्रम को; और
दोन) किसी अन्य व्यक्ति को जिसका राज्य सरकार की राय में प्रस्तावित उपान्तरण से प्रभावित होना संभाव्य है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी अनुमोदित स्कीम को उपान्तरित कर सकेगी ।
२)राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी उपान्तरण को राजपत्र में और उस क्षेत्र में, जिसको ऐसे उपान्तरण के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; परिचालित प्रादेशिक भाषाओं के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित करेगी और उसमें यह तारीख होगी, जो राजपत्र में ऐसे प्रकाशन से तीस दिन से कम नहीं होगी और वह समय और स्थान भी होगा जहां इस निमित्त प्राप्त किसी अभ्यावेदन की राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की जाएगी ।