JJ act 2015 धारा ८३ : उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ८३ :
उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग ।
१) कोई गैर-राज्यिक, स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल, जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रुप में घोषणा की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उसका उपयोक करता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, भागी होगा, और पांच लाख रुपए के जुर्माने का भी, दायी होगा ।
२) कोई वयस्क या कोई वयस्क समूह, बालकों का व्यष्टिक रुप से या किसी गैंग के रुप में अवैध कार्यकलापों के लिए उपयोग करता है, वह कठोर कारावास का, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, भागी होगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा

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