Information Technology Act 2000
Section 51 :
[Term of office, conditions of service, etc., of Chairperson and Members.] :
Omitted by the Finance Act, 2017 (7 of 2017),s. 169 (w.e.f. 26-5-2017).
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ५१ :
अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, सेवा की शर्ते, आदि :
२०१७ के अधिनियम ७ की धारा १६९ द्वारा लोप किया गया ।
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ५१ :
अध्यक्ष व सदस्य यांचा पदावधी, सेवेच्या शर्ती, इत्यादी :
(सन २०१७ चा अधिनियम ७ कलम १६९ द्वारे गाळले.).