Information Technology Act 2000
Section 20 :
[Controller to act as repository ]:
Omitted by the Information Technology (Amendment) Act, 2008 (10 of 2009), s. 13 (w.e.f. 27-10-2009).
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा २० :
नियंत्रक के रूप में कार्य करने के लिए नियंत्रक :
२००९ के अधिनियम सं. १० की धारा १३ द्वारा लोप किया गया ।
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम २० :
नियंत्रकाने संग्रहस्थान (रिपोझिटरी) म्हणून कृती करणे :
(सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम १३ द्वारे कलम २० निरसित केला.).