सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
१(पहली अनुसूची :
(धारा १ की उपधारा (४) देखिए) :
वे दस्तावेज या संव्यवहार, जिनकों अधिनियम लागू नहीं होगा
१. परक्राम्य लिखत अधिनियम , १८८१ (१८८१ का २६) की धारा १३ में यथापरिभाषित परक्राम्य लिखत (चेक से भिन्न) ।
२. मु्ख्तारनामा अधिनियम , १८८२ (१८८२ का ७) की धारा १ में यथापरिभाषित मुख्तारनामा ।
३. भारतीय न्याय अधिनियम , १८८२ (१८८२ का २) की धारा ३ में यथापरिभाषित न्यास ।
४.भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३९) की धारा २ के खंड (ज) में यथापरिभाषित विल, जिसके अतंर्गत कोई अन्य वसीयती व्ययन, चाहे जिस नाम से हो, भी है ।
५. स्थावर सम्पत्ति या ऐसी संपत्ति में किसी हित के विक्रय या हस्तांतरण के लिए कोई संविदा ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ४९ द्वारा प्रतिस्थापित ।
