IT Act 2000 धारा ५७ : १.(अपील अधिकरण) को अपील :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ५७ :
१.(अपील अधिकरण) को अपील :
१)उपधारा (२) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस १.(अपील अधिकरण) में अपील कर सकेगा, जिसकी उस विषय पर अधिकारिता है ।
२)न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी आदेश के विरूध्द अपील १.(अपील अधिकरण) को नहीं होगी ।
३) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ उतनी फीस होगी जो विहित की जाए :
परन्तु १.(अपील अधिकरण), उक्त पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर उस फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था ।
४) १.(अपील अधिकरण), उपधारा (१) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश पर जिसके विरूध्द अपील की गई है, उसकी पुष्टि, उपान्तरण या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझे ।
५) १.(अपील अधिकरण), अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों औ संबंधित नियंत्रक या अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा ।
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१. २०१७ के अधिनियम सं० ७ की धारा १६९ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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