IT Act 2000 धारा १०क : १.(इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से की गई संविदाओं की विधिमान्यता :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा १०क :
१.(इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से की गई संविदाओं की विधिमान्यता :
जहां किसी संविदा को तैयार करने में, यथास्थिति, प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं की स्वीकृति, प्रस्थापनाओं का प्रतिसंहरण और स्वीकृतियां, इलैक्ट्रानिक रूप में या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के साधनों द्वारा,अभिव्यक्त की जाती है वहां ऐसी संविदा केवल इस आधार पर कि ऐसा इलैक्ट्रानिक रूप या साधन उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, अप्रवर्तनीय नहीं समझी जाएगी।)
———-
१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ९ द्वारा अंत:स्थापित ।

Leave a Reply