सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ९० :
राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।
२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करे सकेंगे , अर्थात् :-
(a)क)वह इलैक्ट्रानिक रूप जिसमें धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन फाइल करना, जारी करना, अनुदत्त करना प्राप्त करना या संदयाय करना किया जाएगा ;
(b)ख) ऐसे विषयों के लिए जो धारा ६ की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट किए जाएं ;
(c)१.(***)
३) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्यक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन है, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान- मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ४७ द्वारा लोप किया गया ।