सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ८८ :
सलाहकार समिति का गठन :
१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र एक समिति का गठन करेगी जिसे साइबर विनियमन सलाहकार समिति कहा जाएगा।
२) साइबर विनियमन सलाहकार समिति में एक अध्यक्ष होगा और उतनी संख्या में ऐसे अन्य शासकीय और अशासकीय सदस्य होेंगे जो मुख्य रूप से प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व करते हों या जिन्हें विषयवस्तु का विशेष ज्ञान हो, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।
३)साइबर विनियमन सलाहकार समिति, –
(a)क)केन्द्रीय सरकार को या तो साधारणतया किन्हीं नियमों के संबंध में या इस अधिनियम से संबध्द किसी अन्य प्रयोजन के लिए ;
(b)ख) नियंत्रक को इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने में,
सलाह देगी ।
४) ऐसी समिति के अशासकीय सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार नियत करे ।