सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ८४ख :
१.(अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड :
जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण :
कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाएगा, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उसकी सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण का गठन होता है ।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ४५ द्वारा प्रतिस्थापित ।