सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ७ :
इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का प्रतिधारण :
१) जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि दस्तावेज, अभिलेख या सूचना किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित की जाए, वहां, ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलैक्ट्रानिक रूप में प्रतिधारित की जाती है, यदि-
(a)क) उसमें अन्तर्विष्ट सूचना इस प्रकार पहुंच योग्य बनी रहती है कि पश्चात्वर्ती निर्देश के लिए उपयोग की जा सके;
(b)ख) इलैक्ट्रानिक अभिलेख उसी रूपविधान में, जिसमें मूलत: उत्पादित, प्रेषित या प्राप्त किया गया था या उस रूपविधान में, जिसमें मूलत: उत्पादित प्रेषित या प्राप्त की गई सूचना ठीक-ठीक निरूपित करने के लिए निदर्शित की जा सकती है, प्रतिधारित किया जाता है;
(c)ग) वे ब्यौरे, जो ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उभ्दव, गंतव्य, प्रेषण या प्राप्ति की तारीख और समय के अभिज्ञान को सुकर बनाएंगे, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में उपलब्ध है :
परंतु यह खंड किसी ऐसी सूचना को लागू नहीं होता है जो किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को केवल प्रेषित या प्राप्त करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए स्वत:उत्पादित की जाती है ।
२) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें दस्तावेजों,अभिलेखों या सूचना का इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के रूप में प्रतिधारण के लिए अभिव्यक्त रूप से उपबंध है ।