सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ७३ :
१.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक)प्रमाणपत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति :
१) कोई व्यक्ति, १.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक)प्रमाणपत्र को तब तक प्रकाशित नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध नहीं कराएगा, यदि उसे यह जानकारी है कि-
(a)क)प्रमाणपत्र में सूचीबध्द प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ने उसे जारी नहीं किया है; या
(b)ख)प्रमाणपत्र में सूचीबध्द हस्ताक्षरकर्ता ने उसे स्वीकार नहीं किया है; या
(c)ग)वह प्रमाणपत्र प्रतिसंहृत या निलम्बित कर दिया गया है,
जब तक कि ऐसा प्रकाशन, ऐसे निलम्बन या प्रतिसंहरण से पूर्व सृजित १.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक) के सत्यापन के प्रयोजनार्थ न हो।
२)ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित ।