सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ७० :
संरक्षित प्रणाली :
१.(१) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे कम्यूटर संसाधन को, जो प्रत्यक्षत: या अपत्यक्षत: नाजूक सूचना अवसंरचना की सुविधा को प्रभावित करता है, सरंक्षित प्रणाली घोषित कर सकेगी ।
स्पष्टीकरण -इस धारा के प्रयोजनों के लिए, नाजुक सूचना अवसंरचना से ऐसा कंम्यूटर संसाधन अभिप्रेत है, जिसके अक्षमीकरण या नाश से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा कमजोर होगी ।)
२) समुचित सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगी जो उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित संरक्षित प्रणाली तक पहुंचने के लिए प्राधिकृत है ।
३)कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त कर लेता है या पहुंच प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
२.(४) केन्द्रीय सरकार, ऐसी संरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा पध्दतियां और प्रक्रियाएं विहित करेगी।)
————
१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ३५ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ३५ द्वारा अंत:स्थापित ।