सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ६ :
सरकार और उसके अभिकरणों में इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और १(इलैक्ट्रानिक चिहनकों) का प्रयोग :
१) जहां किसी विधि में, –
(a)क) समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या अभिकरण में कोई प्ररूप, आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज किसी विशिष्ट रीति से फाइल करने का;
(b)ख) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन, मंजूरी या अनुमोदन, वह चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो किसी विशिष्ट रीति से जारी या मंजूर करने का;
(c)ग) किसी विशिष्ट रीति से धन की प्राप्ति या संदाय का,
उपबंध है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी, यदि, यथास्थिति, ऐसी फाइल किया जाना, जारी किया जाना, मंजूरी, प्राप्ति या संदाय, ऐेसे इलैक्ट्रानिक रूप से, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, किया जाता है ।
२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार, नियमों द्वारा निम्नलिखित विहित कर सकेगी-
(a)क) वह रीति जिससे और वह रूपविधान जिसमें ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख फाइल, सृजित या जारी किए जाएंगे;
(b)ख)खंड (क) के अधीन किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के फाइल, सृजन या जारी किए जाने के लिए किसी फीस या प्रभारों के संदाय की रीति या पध्दति।
———-
१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित ।