IT Act 2000 धारा ६६ङ : एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ६६ङ :
एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड :
जो कोई, साशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग के चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों में खींचेगा, प्रकाशित या पारेषित करेगा, वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रूपए से अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए-
(a)क)पारेषण से किसी दृश्यमान चित्र को इस आशय से इलैक्ट्रानिक रूप में भेजना अभिप्रेत है कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देखा जाए;
(b)ख) किसी चित्र के संबंध में चित्र खींचाना से वीडियो टेप, फोटोग्राफ, फिल्म तैयार करना या किसी साधन द्वारा अभिलेख बनाना अभिप्रेत है;
(c)ग) गुप्तांग से नग्न या अंत:वस्त्र सज्जित जननांग, जघन अंग, नितंब या स्त्री स्तन अभिप्रेत है;
(d)घ) प्रकाशित करने से मुद्रित या इलैक्ट्रानिक रूप में पुन:निर्माण करना और उसे जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराना अभिप्रेत है;
(e)ड) एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों के अधीन से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को यह युक्तियुक्त प्रत्याशा हो सकती है कि-
१)वह इस बात की चिंता किए बिना कि उसके गुप्तांग का चित्र खींचा जा रहा है; एकांतता में अपने वस्त्र उतार सकता या उतार सकती है, या
२)इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में है उसके गुप्तांग का कोई भाग जनसाधारण को दृश्यमान नहीं होगा ।

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