सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ६६घ :
कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड :
जो कोई, किसी संचार युक्ति या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।