सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ६४ :
१.(शस्ति या प्रतिकर की वसूली ) :
इस अधिनियम के अधीन १.(अधिरोपित शास्ति, या अधिनिर्णीत प्रतिकर ) यदि उसका संदाय नहीं किया जाता है, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या २.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक) प्रमाणपत्र शास्ति का संदाय किए जाने तक निलंबित रखा जाएगा ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ३१ द्वारा प्रतिस्थापित ।
१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित ।