IT Act 2000 धारा ४ : इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की विधिमान्यता :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
अध्याय ३ :
इलैक्ट्रानिक नियमन :
धारा ४ :
इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की विधिमान्यता :
जहां कोई विधि यह उपबंध करती है कि सूचना या कोई अन्य विषय लिखित या टंकित या मुद्रित रूप में होगा, वहां ऐसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी, यदि ऐसी सूचना या विषय,-
(a)क) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है; और
(b)ख) इस प्रकार पहुंच योग्य है कि वह किसी पश्चात्वर्ती निर्देश के लिए उपयोग किए जाने योग्य है ।

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