सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ४४ :
जानकारी, विवरणी, आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति :
यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन,-
(a)क) नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को कोर्स दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है, उसे देने में असफल रहेगा, तो वह, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए १.(पन्द्रह लाख) रूपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा;
(b)ख) विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज देना अपेक्षित है,विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने असफल रहेगा, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए ,जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, २.(पचास हजार) रूपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा;
(c)ग) लेखा बहियां या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, उन्हें बनाए रखने में असफल रहता है, तो वह, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, ३.(एक लाख) रूपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा ।
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१. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा (एक लाख पचास हजार) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा (पांच हजार) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
३. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा (दस हजार) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।