सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ४२ :
प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण :
१) प्रत्येक उपयोगकर्ता, अपने अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र में सूचीबध्द लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण रखने में युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा और १.(***)
२)यदि अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र में सूचीबध्द लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी गोपनीय नहीं रह गई है, तो उपयोगकर्ता, इसकी संसूचना प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में अविलम्ब देगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
स्पष्टीकरण :
शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपयोगकर्ता तब तक दायी होगा जब तक कि उसने प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को सूचित न कर दिया हो कि प्राइवेट कुंजी गोपनीय नहीं रह गई है ।
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१. का. आ. १०१५ (अ), तारीख १९-०९-२००२ द्वारा लोप किया गया ।