सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ४१ :
अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र की स्वीकृति :
१)किसी उपयोगकर्ता के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र स्वीकार कर लिया है यदि वह अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र को –
(a)क) एक या अधिक व्यक्तियों को ;
(b)ख) किसी निधान में, प्रकाशित करता है या उसका प्रकाशन प्राधिकृत करता है,
या अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र के लिए अपना अनुमोदन किसी रीति में अन्यथा प्रदर्शित करता है ।
२) अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र को स्वीकार करके उपयोगकर्ता उन सभी को, जो अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट सूचना पर युक्तियुक्त रूप से विश्वास करते हैं, प्रमाणित करता है कि-
(a)क) उपयोगकर्ता के पास अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र में सूचीबध्द लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी है और वह उसे रखेन का हकदार है;
(b)ख) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को उपयोगकर्ता द्वारा किए गए सभी व्यपदेशन और अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट सूचना से सुंसगत सभी तात्विक तथ्य सही है;
(c)ग) अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र में की ऐसी सभी सूचनाएं, जो उपयोगकर्ता की जानकारी में हैं, सही हैं ।