सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ३७ :
अंकीय चिहनक प्रमाणपत्र का निलंबन :
१) ऐसा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, जिसने अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र जारी किया है, उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,-
(a)क)एक) अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र में सूचीबध्द उपयोगकर्ता से; या
दो) उस उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से, उस आशय के अनुरोध की प्राप्ति पर;
(b)ख) यदि उसकी यह राय है कि अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र लोकहित में निलंबित किया जाना चाहिए, ऐसे अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा।
२)अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र पन्द्रह दिन से अधिक के लिए तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयोगकर्ता को उस विषय पर सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो ।
३)इस धारा के अधीन अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र के निलंबन पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उपयोगकर्ता को उसकी संसूचना देगा।