सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा २६ :
अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना :
१) जहां किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की कोई अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत कर गई है वहां नियंत्रक, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की एक सूचना, उसके द्वारा रखे जाने वाले डाटा-संचय में प्रकाशित करेगा।
२) जहां एक या अधिक निधान विनिर्दिष्ट किए गए है वहां नियंत्रक, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना, ऐसे सभी निधानों में प्रकाशित करेगा :
परन्तु यतास्थिति ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना से युक्त डाटा- संचय ऐसी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जो दिन-रात पहुंच में होगी :
परन्तु यह और कि यदि नियंत्रक, आवश्यक समझे तो वह, ऐसे इलैक्ट्रानिक या अन्य मीडिया में, जिसे वह उपयुक्त समझे, डाटा- संचय की अन्तर्वस्तु को प्रचारित कर सकेगा ।