IT Act 2000 धारा २४ : अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नामंजूर करने के लिए प्रक्रिया :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा २४ :
अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नामंजूर करने के लिए प्रक्रिया :
नियंत्रक, धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों और ऐसी अन्य बातों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, विचार करने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा:
परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

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