सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा १६ :
१.(सुरक्षा प्रक्रियाएं और प्रध्दतियां :
केन्द्रीय सरकार, धारा १४ और धारा १५ के प्रयोजनों के लिए, सुरक्षा प्रक्रियाएं और पध्दतियां विहित कर सकेगी:
परंतु ऐसी सुरक्षा प्रक्रियाओं और पध्दतियों को विहित करते समय केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक परिस्थितियों, संव्यवहारों की प्रकृति और ऐसी अन्य संबंधित बातों का ध्यान रखेगी, जो वह समुचित समझे।)
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ११ द्वारा प्रतिस्थापित ।