सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा १३ :
इलैक्ट्रानिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान :
१)प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का प्रेषण उस समय होता है जब वह प्रवर्तक के नियंत्रण से बाहर किसी कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है ।
२)प्रवर्तक और प्रेषिती ने के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख की प्राप्ति का समय निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:-
(a)क)यदि प्रेषिती ने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई कम्प्यूटर साधन अभिहित कर लिया है,-
एक)तो प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख अभिहित कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है, या
दो)यदि इलैक्ट्रानिक अभिलेख, प्रेषिती के ऐसे कम्प्यूटर साधन में भेजा जाता है जो अभिहित कम्प्यूटर साधन नहीं है तब प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रेषिती द्वारा पुन:प्राप्त कर लिया जाता है ;
(b)ख)यदि प्रेषिती ने विनिर्दिष्ट समयों के साथ-साथ, यदि कोई हो, कोई कम्प्यूटर साधन अभिहित नहीं किया है तो प्राप्ति तब होती है जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख, प्रेषिती के कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है ।
३)प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख उस स्थान पर प्रेषित कर दिया गया समझा जाता है जहां प्रवर्तक का अपना कारबार का स्थान है और उस स्थान पर प्राप्त हो गया समझा जाता है जहां प्रेषिती का अपना कारबार का स्थान है ।
४)उपधारा (२) के उपबंध इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि वह स्थान जहां कंम्प्यूटर साधन अवस्थित है, उस स्थान से भिन्न हो सकता है जहां इलैक्ट्रानिक अभिलेख उपधारा (३) के अधीन प्राप्त कर लिया गया समझा जाता है।
५)इस धारा के प्रयोजनों के लिए-
(a)क) यदि प्रवर्तक या प्रेषिती के एक से अधिक कारबार के स्थान हैं तो कारबार का प्रधान स्थान, कारबार का स्थान होगा;
(b)ख) यदि प्रवर्तक या प्रेषिती के पास कारबार का स्थान नहीं है तो उसके निवास का प्रायिक स्थान कारबार का स्थान समझा जाएगा;
(c)ग) किसी निगमित निकाय के संबंध में निवास का प्रायिक स्थान से वह स्थान अभिप्रेत है जहां वह रजिस्ट्रीकृत है ।