सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा १२ :
प्राप्ति की अभिस्वीकृति :
१) १.(जहां प्रवर्तक ने यह अनुबंधित नहीं किया है )कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख की प्राप्ति की अभिस्वीकृति किसी विशिष्ट रूप में या किसी विशिष्ट पध्दति द्वारा दी जाए, वहां अभिस्वीकृति,-
(a)क)प्रेषिती द्वारा स्वचालित या अन्यथा किसी संसूचना द्वारा; या
(b)ख)प्रेषिती के किसी आचरण द्वारा, जो प्रवर्तक को यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्राप्त हो गया है,
दी जा सकेगी ।
२)जहां प्रवर्तक ने यह नियत किया है कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख, उसके द्वारा ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख की अभिस्वीकृति के प्राप्त होने पर ही आबध्दकर होगा, वहां जब तक अभिस्वीकृति इस प्रकार प्राप्त नहीं हो जाती है, ऐसा समझा जाएगा कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रवर्तक द्वारा कभी भेजा ही नहीं गया था।
३)जहां प्रवर्तक ने यह नियत नहीं किया है कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख, ऐसी अभिस्वीकृति प्राप्त होने पर ही आबध्दकर होगा और प्रवर्तक द्वारा विनिर्दिष्ट या तय किए गए समय के भीतर या यदि कोई समय विनिर्दिष्ट या तय नहीं किया गया है तो उचित समय के भीतर, अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है वहां प्रवर्तक, प्रेषिती को यह कथन करते हुए कि उसके द्वारा अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और ऐसा उचित समय विनिर्दिष्ट करते हुए, जिस तक अभिस्वीकृति उसके द्वारा प्राप्त कर ली जानी चाहिए, नोटिस दे सकेगा और यदि पूर्वोक्त समय-सीमा के भीतर कोई अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो वह प्रेषिती को नोटिस देने के पश्चात्, इलैक्ट्रानिक अभिलेख के बारे में इस प्रकार समझ सकेगा मानो वह कभी भेजा ही न गया हो ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा १० द्वारा प्रतिस्थापित ।