IT Act 2000 धारा १० : १.(इलैक्ट्रानिक चिहनक) से संबंधित नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा १० :
१.(इलैक्ट्रानिक चिहनक) से संबंधित नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नियमों द्वारा, निम्नलिखित विहित कर सकेगी, –
(a)क) १(इलैक्ट्रानिक चिहनक) का प्रकार ;
(b)ख) वह रीति और रूपविधान जिसमें १( इलैक्ट्रानिक चिहनक) लगाया जाएगा;
(c)ग) वह रीति या प्रक्रिया जो १( इलैक्ट्रानिक चिहनक) लगाने वाले व्यक्ति की पहचान को सुकर बनाती है;
(d)घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेखों या संदायों की यथोचित समग्रता, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण पध्दति और प्रक्रियाएं; और
(e)ङ) कोई अन्य विषय, जो १( इलैक्ट्रानिक चिहनक) को विधिक प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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