IT Act 2000 दूसरी अनुसूची : १.(धारा ३क की उपधारा (१) देखिए)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
दूसरी अनुसूची :
१.(धारा ३क की उपधारा (१) देखिए)
इलैक्ट्रानिक चिन्हक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक और प्रक्रिया :
——–
क्रम सं० (१) : (१)
वर्णन (२) : आधार के ई-के वाई सी (अपने ग्राहक को जाने) सेवाओं का उपयोग करते हुए ई-प्राधिकरण तकनीक
प्रक्रिया (३) : ई-प्राधिकरण तकनीक द्वारा किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का प्राधिकरण, जो निम्नलिखित द्वारा होगा, –
क) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र जारी करने को ई-प्राधिकरण, द्रुतान्वेषण और असमति गूढ प्रणाली तकनीक का उपयोग लागू होगा ।
ख) ग्राहक कुंजी युग्म उत्पादन, २.(***) कुंजी युग्मित का भंडारण और अंकीय चिन्हक का सृजन किसी विश्वसनीय तृतीय पक्षकार सेवा द्वारा उपलब्ध होगी और प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय तृतीय पक्षकार प्रस्तावित होगा । विश्वसनीय तृतीय पक्षकार आवेदन प्ररुप और ग्राहक को अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करने का अनुरोध भेजेगा ।
ग) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र ई-प्राधिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम २००० की अनुसूची ४ के प्ररुप ग में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों, आधार ई- ई-के वाई सी (अपने ग्राहक को जाने) सेवाओं और अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र आवेदक की इलैक्ट्रानिक सहमति के आधार पर होगा ।
घ) ई-प्राधिकरण के लिए रीति और अपेक्षाएं समय-समय पर नियंत्रक द्वारा जारी होगी ।
ङ) ग्राहक कुंजी युग्मित सृजन के लिए सुरक्षा प्रक्रिया नियंत्रक द्वारा ई-प्राधिकरण मार्गनिर्देश के अनुसरण में होंगी ।
च) सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम २००० के नियम ६ में निर्दिष्ट मानक, जहां तक उनका संबंध अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र आवेदक की जन कुंजी के सत्यापन कृत्य से संबंधित है, का अनुपालन करेगा ।
३.(छ) वह रीति, जिसमें सूचना अंकीय चिन्हक के माध्यम से अधिप्रमाणित की जाएगी, डिजीटल हस्ताक्षर (अंतिम निकाय) नियम २०१५ के नियम ३ से १२ में विनिर्दिष्ट रीति और मानकों का, जहां तक उनका संबंध अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र के सृजन, भंडारण और पारेषण से है का अनुपालन करेगी ।))
——–
१. अधिसूचना सं० जी. एस. आर ६१ (ई) २७-०१-२०१५ द्वारा अन्त:स्थापित ।
२. अधिसूचना सं० जी. एस. आर ५३९ (ई) ३०-०६-२०१५ द्वारा हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल (एच एस एम) पर शब्दों का लोप किया गया ।
३. अधिसूचना सं० जी. एस. आर ४४६ (ई) २७-०४-२०१६ द्वारा प्रतिस्थापित ।
——–
तीसरी अनुसूची :
२००९ के अधित्रनयम सं० १० की धारा ५० द्वारा लोप किया गया ।
चौथी अनुसूची :
२००९ के अधित्रनयम सं० १० की धारा ५० द्वारा लोप किया गया ।

Leave a Reply