Ipc धारा ४२८ : दस रुपए के मुल्य के जीवजन्तु (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४२८ :
दस रुपए के मुल्य के जीवजन्तु (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि :
(See section 325 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : दस रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : जीवजन्तु का स्वामी ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई दस रुपए या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीवजन्तु (पशु) या जिवजन्तुओं को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनोें में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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