Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Ipc धारा ३१० : ठग : Post published:October 7, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ३१० : ठग : जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ती या अन्यव्यक्तियों से अभ्यासत: सहयुक्त रहता है, वह ठग है । Tags: ipc 1860 dhara 310, ipc 1860 hindi, ipc section 310 hindi Read more articles Previous PostIpc धारा ३०९ : आत्महत्या करने का प्रयत्न : Next PostIpc धारा ३११ : दण्ड (ठग के लिए) : You Might Also Like Ipc धारा ५१० : मत्त (शराब पिया व्यक्ती) व्यक्तीयों द्वारा लोक स्थान में अवचार : October 16, 2024 Ipc धारा ९७ : शरीर तथा संपत्ति की निजी (प्राइवेट) प्रतिरक्षा का अधिकार : September 24, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.