Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Ipc धारा १६१ से १६५ क : निरसित : Post published:September 28, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारतीय दण्ड संहिता १८६० अध्याय ९ : लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबधित अपराधों के विषय में : धारा १६१ से १६५ क : निरसित : भष्ट्राचार निवारण अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ४९) की धारा ३१ द्वारा निरसित । Tags: ipc 1860 dhara 161 to 165a, ipc 1860 hindi, ipc section 161 to 165a hindi Read more articles Previous PostIpc धारा १५९ : दंगा (झगडा /लडाई / कलह) : Next PostIpc धारा १६६ : कोई लोकसेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है : You Might Also Like Bns 2023 धारा ९१ : शिशु का जिवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य : September 9, 2024 Ipc धारा २०२ : अपराध की इत्तिला देने के लिए आबद्ध (बधा हुआ) व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप (त्रुटी) : October 1, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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