Ipc धारा १६१ से १६५ क : निरसित :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
अध्याय ९ :
लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबधित अपराधों के विषय में :
धारा १६१ से १६५ क :
निरसित :
भष्ट्राचार निवारण अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ४९) की धारा ३१ द्वारा निरसित ।

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