भारतीय दण्ड संहिता १८६०
१.(संपत्ति २.(***) चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में) :
धारा ४७८ :
व्यापार चिन्ह :
व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४३) की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा (२५ नवंबर, १९५९ से) निरसित ।
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१. १८८९ के अधिनियम सं० ४ की धारा ३ द्वारा मूल शीर्ष और धारा ४७८ से ४८९ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९५८ के अधिनियम सं० ४३ की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा व्यापार शब्द का लोप किया गया ।