भारतीय दण्ड संहिता १८६०
कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में :
धारा ४२१ :
लेनदारों में वितरण निवारित(रोकना) करने के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना :
(See section 320 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना, आदि ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : उससे प्रभावित लेनदार ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी संपत्ति का अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ती के लेनदारों के बीच विधि के अनुसार वितरित किया जाना तद्द्वारा निवारित करने के आशय से, या तद्द्वारा संभाव्यत: निवारित करेगा यह जानते हुए उस संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारित करेगा या छिपाएगा या किसी व्यक्ती को परिदत्त करेगा या पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ती को अन्तरित करेगा या कराएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।