Ipc धारा ४०६ : आपराधिक न्यासभंग (विश्वासघात) के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४०६ :
आपराधिक न्यासभंग (विश्वासघात) के लिए दण्ड :
(See section 316(2) of BNS 2023)
अपराधाचे वर्गीकरण :
अपराध : आपराधिक न्यासभंग ।
शिक्षा : तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : उस संपत्ति का स्वामी, जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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