Ipc धारा ३९१ : डकैती :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३९१ :
डकैती :
(See section 310 of BNS 2023)
जब कि पाँच या अधिक व्यक्ती संयुक्त (मिलकर) होकर लूट करते है या करने का प्रयत्न करने है या जहां कि वे व्यक्ती, जो संयुक्त होकर लूट करते है या लूट करने का प्रयत्न करते है, और वे व्यक्ती जो उपस्थित है,और ऐसे लूट के किए जाने में या ऐसे लूट किए जाने के प्रयत्न में मदद करते है, कुल मिलाकर पाँच या अधिक है, तब हर व्यक्ती जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है, या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है ।

Leave a Reply