भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३७४ :
विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम :
(See section 146 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम
दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी व्यक्ती को उस व्यक्ती की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।