भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३५६ :
किसी व्यक्ती द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ती की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग :
(See section 134 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी व्यक्ति द्वारा पहनी हुई या ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दानों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी व्यक्ती पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संम्पत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा, जिसे वह व्यक्ती उस समय पहने हुए हो, या लिए आ रहा हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सेकगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।