भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २९० :
अन्यथा अनुपबंधित लोक न्यूसेंस (कंटक / उपताप / व्याधा) के लिए दण्ड :
(See section 292 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : लोक न्यूसेंस करना ।
दण्ड :दो सौ रुपए का जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
——-
जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस (कंटक/उपताप/व्याधा) करेगा जो इस संहिता द्वा अन्यथा दण्डनीय नही है, वह दौ सौ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।