भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा १४० :
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारन करना :
(See section 168 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : इस आशय से सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या कोई टोकन धारण करना कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है ।
दण्ड :तीन मास के लिए कारावास या, पाँच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट
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जो कोई १.(भारत सरकार) की सैन्य, २.(नौसेना या वायुसेना) का सैनिक, ३.(नौसैनिक या वायुसैनिक) न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, ३.(नौसैनिक या वायुसैनिक) है, ऐसी कोई पोषाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, ३.(नौसैनिक या वायुसैनिक) द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोषाक या टोकन के सदृश हो, वह दोनों में से किसी भातिं के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।
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१. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा क्वीन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा या नौसेना के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा या नौसैनिक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।