भारतीय दण्ड संहिता १८६०
अध्याय ७ :
सेना, १.(नौसेना और वायुसेना) से संबंधित अपराधों के विषय में :
धारा १३१ :
विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसेनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना :
(See section 159 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना ।
दण्ड :आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय
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जो कोई २.(भारत सरकार) की सेना, ३.(नौसेना या वायुसेना) के किसी ऑफिसर, सैनिक, ४.(नौसैनिक या वायुसैनिक) द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐस ऑफिसर, सैनिक, ४.(नौसैनिक या वायुसैनिक) को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह ५.(आजीवन कारावास) से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
६.(स्पष्टीकरण :
इस धारा में ऑफिसर, ७.(सैनिक, ८.(नौसेनिक) और वायुसैनिक) शब्दों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ती आता है, जो यथास्थिति, ९.(आर्मी एक्ट, १०.(सेना अधिनियम १९५०) (१९५० का ४६)), ८.(नेवल डिसिप्लिन एक्ट, ११.(***) १२.(इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) एक्ट, १९३४, अब नौसेना अधिनियम १९५७ (१९५७ का ६२)) (१९३४ का ३४)), १३.(एयरफोर्स एक्ट या १४.(वायुसेना अधिनियम, १९५० (१९५० का ४५))) के अध्ययीन हो ।
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१. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा और नौसेना के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा क्वीन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा या नौसेना के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
४. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा या नौसैनिक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
५. १९५५ के अधिनियम सं० २६ की धारा ११७ और अनुसूची द्वारा आजीवन निर्वासन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
६. १८७० के अधिनियम सं० २७ की धारा ६ द्वारा अन्त:स्थापित ।
७. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा और सैनिक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
८. १९३४ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २ और अनुसूची द्वारा अन्त:स्थापित ।
९. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा हर मजेस्टी की सेना सुशासन के लिए युद्ध नियमों या १८६९ के अधिनियम सं० ५ में अन्तर्विष्ट युद्ध नियमों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
१०. १९५१ के अधिनियम सं० की धारा ८ और अनुसूची द्वारा भारतीय सेना अधिनियम १९११ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
११. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा अथवा उस अधिनियम द्वारा उपान्तरित किया गया हो शब्दों का लोप किया गया ।
१२. अब नौसेना अधिनियम १९५७ (१९५७ का ६२) देखिए ।
१३. १९३२ के अधिनियम सं० १४ की धारा १३० और अनुसूची द्वारा या वायु सेना अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
१४. १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा भारतीय वायु सेना अधिनियम १९३२ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।