अनुच्छेद १७ : अस्पृश्य ता का अंत ।
भारत का संविधान :
अनुच्छेद १७ :
अस्पृश्य ता का अंत ।
अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिध्द किया जाता है । अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।
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