अनुच्छेद १५३ : राज्यों के राज्यपाल ।
भारत का संविधान :
अध्याय २ :
कार्यपालिका :
राज्यपाल :
अनुच्छेद १५३ :
राज्यों के राज्यपाल ।
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा :
१..( परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी ।)
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१.संविधान (सातवां संशोधन ) अधिनियम, १९५६ की धारा ६ द्वारा जोडा गया ।
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