अनुच्छेद १४ : विधि के समक्ष समता ।
भारत का संविधान :
समता का अधिकार :
अनुच्छेद १४ :
विधि के समक्ष समता ।
राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।
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